हरियाणा के सिरसा में महिला की हत्या के मामले में कोर्ट ने मौसा-मौसी समेत 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। डॉ. नरेश सिंघल की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषियों पर कुल डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
पीड़ित पक्ष के एडवोकेट अमित मेहता ने कहा कि कोर्ट ने मृतक महिला की नाबालिग बेटी के गुजारा भत्ते के लिए दोषियों से दो लाख रुपए वसूलने के आदेश दिए।
महिला अमृतपाल कौर (36) की 29 अप्रैल 2022 को गर्दन काटकर हत्या कर दी गई थी। अमृतपाल का अपने मौसा पप्पू सिंह और मौसी किरना रानी के साथ गांव में मकान बनाने को लेकर विवाद था। अमृतपाल ने मौसा के परिवार पर केस दर्ज कराया था।
यह भी पढ़ें: सिरसा के लंबी गांव में नशा छुड़ाओं कमेटी ने कॉलेज छात्रा को स्कूटी भेंट की
आरोप है कि इसी रंजिश के चलते पप्पू सिंह ने अपनी पत्नी किरना रानी, बेटे जसविंदर सिंह, दामाद नवदीप, राजू और गांव के रहने वाले सुरेंद्र सिंह के साथ मिलकर अमृतपाल की तलवार से गर्दन काट दी।








