सिरसा, 20 अगस्त।
सीआरएम स्कीम वर्ष 2026-27 के अंतर्गत कृषि यंत्रों की प्राप्ति के लिए यदि चयनित किसानों को विभागीय पोर्टल के माध्यम से दस्तावेजों में कमी/त्रुटि अथवा दस्तावेजों से संबंधित किसी प्रकार का संदेश प्राप्त होता है, तो संबंधित किसान बिना किसी विलंब के अपने सभी आवश्यक दस्तावेज ठीक करवाना सुनिश्चित करें, ताकि उनके आवेदन को अनुदान हेतु अनुमोदित किया जा सके।
सहायक कृषि अभियंता विजय जैन ने बताया कि जिन किसानों द्वारा अलग-अलग योजनाओं (एसएमएएम/सीआरएम/डीएसआर) के अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन किया गया है, उन्हें परिवार पहचान पत्र के कोई एक सदस्य द्वारा सभी योजनाओं में से केवल एक ही कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त किया जा सकेगा।
यदि किसी किसान ने एक ही परिवार में अलग-अलग सदस्यों के नाम से एक से अधिक कृषि यंत्र खरीदे हैं, तो किसान का अन्य आवेदन विभाग द्वारा नियमानुसार रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील है कि वे नियमों को ध्यान में रखते हुए ही कृषि यंत्रों की खरीद करें, ताकि भविष्य में अनुदान संबंधी किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
यह भी पढ़ें: 21 अगस्त से 05 सितंबर तक मनाया जाएगा “उद्यमिता पखवाड़ा”






