सिरसा में आज ड्रोन उड़ाए जाने पर रहेगी पाबंदी, धारा 163 लागू

 

सिरसा, 11 सितंबर।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के सिरसा दौरे के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से जिलाधीश शांतनु शर्मा ने 12 सितंबर को धारा 163 लागू करते हुए ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया है।
जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल विमान, फ्लाइंग कैमरा, हेलीकैम आदि किसी भी प्रकार के यूएवी को नगर परिषद क्षेत्र सिरसा के पांच किलोमीटर के दायरे में उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
आदेश के अनुसार वीआईपी रूट, कार्यक्रम स्थलों तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों के दोनों ओर 75 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के वाहन की पार्किंग पर रोक रहेगी। यह आदेश पुलिस और ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों, पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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