सिरसा, 31 अगस्त।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की संशोधित समय-सारिणी जारी की गई है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने 29 अगस्त 2026 को इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
चुनाव तहसीलदार हनुमान दास ने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची के संबंध में दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की तिथि अब 30 सितंबर 2026 कर दी गई है। दावे एवं आपत्तियों के नोटिस चरण तथा उनके निपटान की प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2026 तक चलेगी।
चुनाव तहसीलदार ने बताया कि एसआईआर के तहत तैयार की जा रही मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 नवंबर 2026 को किया जाएगा। उन्होंने पात्र नागरिकों से अपील की कि वे मतदाता सूची में अपने नाम की जांच करें। यदि नाम, विवरण या पात्रता से संबंधित कोई आपत्ति अथवा संशोधन आवश्यक हो तो निर्धारित अवधि के दौरान संबंधित प्रक्रिया के तहत अपना दावा या आपत्ति दर्ज करवाएं। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र के साथ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा पत्र, एक पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो तथा सामान्य निवास और जन्मतिथि के प्रमाण से संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करनी होंगी। आवेदक को आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर भी अंकित करने होंगे।
उन्होंने आमजन से अपील की है कि जिन पात्र नागरिकों का नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं हुआ है, वे निर्धारित अवधि के दौरान प्रपत्र-6 भरकर अपने संबंधित बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा करवाएं और अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाएं। पात्र नागरिकों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें तथा सरकार एवं निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाएं।
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