Sirsa News: जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर सेंटर में सोमवार को ‘रोल ऑफ मीडिया इन सोशल अवेयरनेस’ विषय पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमति संतोष बागोतिया ने की। वर्कशॉप में उपस्थित वरिष्ठ पत्रकारों ने मीडिया के अतीत व वर्तमान के परिदृश्य, चुनौतियाँ, मीडिया का योगदान पर प्रकाश डालते हुए विचार सांझा किए। वहीं रिसोर्स पर्सन एवं वरिष्ठ पत्रकार अमित तिवाड़ी व लाला हंसराज फुटेला लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ अनूप सिंह ने भी मीडिया की समाज में जन जागरूकता लाने में भूमिका पर अपने विचार रखे।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती संतोष बागोतिया ने कहा कि आज मीडिया कानूनी अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने, सामाजिक कुरीतियों और अन्य समस्याओं को सामने लाकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने आह्वान किया कि मीडिया, आमजन की आवाज बनते हुए सशक्त समाज, राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।
साथ ही आमजन को अपने अधिकारों, कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए जागरूक करते रहें, ताकि अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े पात्र व्यक्ति को भी योजना का लाभ मिले और उसके जीवन स्तर में व्यापक बदलाव आए। उन्होंने यह भी आह्वान किया कि समाज की बेहतरी के लिए तथ्यों के साथ भयमुक्त जानकारी का प्रस्तुतीकरण करने की भी एक सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं। क्योंकि भ्रामक सूचनाएं समाज में भय और भ्रम पैदा कर सकती हैं। इसलिए निष्पक्ष, सत्य और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्राथमिकता दें।
उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाता है। इन जागरूकता शिविरों में आमजन को न केवल मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जबकि कानूनी अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया जाता है। यही नहीं नशा व अन्य सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध भी आमजन को जागरूक किया जाता है। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान की जाती है। जेल में बंद बंदियों के लिए भी महीने में दो बार जेल लोक अदालत का आयोजन भी किया जाता है। हेल्पलाइन नंबर 15100 के माध्यम से भी कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।









