राष्ट्रीय लोक अदालत में 60,627 मामलों का निपटारा

राष्ट्रीय लोक अदालत में 60,627 मामलों का निपटारा

सिरसा, 12 सितंबर। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरसा द्वारा चेयरमैन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीश जिंदिया के मार्गदर्शन में न्यायालय परिसर सिरसा, उपमंडल न्यायालय परिसर डबवाली एवं ऐलनाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संतोष बागोतिया ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटारे के लिए मामले रखे गए। इनमें मुख्य रूप से चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना, घरेलू विवाद, बिजली एवं पानी से संबंधित विवाद तथा दीवानी एवं फौजदारी मामलों सहित अन्य मामले शामिल थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित कुल 62,405 मामलों में से 60,627 मामलों का निपटारा किया गया। इन मामलों में कुल 11,92,88,769 रुपये की राशि समायोजित की गई।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए कुल 6 बेंचों का गठन किया गया। इनमें अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट ज्योति लांबा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देविंदर सिंह, सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-कम-ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनिया, सिविल जज (जूनियर डिवीजन)-कम-ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रिचू, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी डबवाली शिवदेव शर्मा तथा सिविल जज (जूनियर डिवीजन)-कम-ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ऐलनाबाद प्रतीत सिंह शामिल रहे। उन्होंने बताया कि स्थायी लोक अदालत (पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज), सिरसा में भी लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता पी.एल.ए. (पी.यू.एस.) चेयरमैन जसबीर सिंह कुंडू ने की। इस अवसर पर सदस्य पवन सुथार एवं सरोज सोनी के रूप में उपस्थित रहे।

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उन्होंने बताया कि लोक अदालत की प्रक्रिया बेहद सरल एवं संक्षिप्त होती है। इसमें दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर बातचीत के माध्यम से समझौता करवाया जाता है, जिससे आपसी मनमुटाव समाप्त होता है और समय एवं धन की बचत होती है। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन करवाया जाता है, ताकि अधिक से अधिक लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जा सके।

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