जेल लोक अदालत में एक बंदी रिहा

सिरसा, 02 सितंबर।
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार स्थानीय जिला जेल में लोक अदालत का आयोजन किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संतोष बागोतिया ने बताया कि जेल लोक अदालत में कुल दो मामले रखे गए जिनमें से एक मामले का निपटारा करते हुए बंदी को रिहा किया गया। उन्होंने बताया कि जेल लोक अदालत का आयोजन प्रत्येक माह दो बार किया जाता है, जो माह के प्रथम एवं तृतीय बुधवार को आयोजित होती है। इस लोक अदालत का उद्देश्य छोटे मामलों में लंबे समय से जेल में बंद बंदियों को शीघ्र न्याय प्रदान करना है।

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लेखक परिचय

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