Income Tax News: इनकम टैक्स बचाने का आसान और सबसे अच्छा तरीका, आज ही करें ये काम

Income Tax News: जल्द ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस बार इनकम टैक्स 1 अप्रैल 2023 से ही फाइल किया जा सकता है. अभी लोग दो टैक्स सिस्टम के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनमें से एक पुरानी कर प्रणाली है और दूसरी नई कर प्रणाली है।
लोग अपनी सुविधा के अनुसार दो कर व्यवस्थाओं में से एक को चुन सकते हैं और तदनुसार कर फाइल कर सकते हैं। वहीं अगर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स फाइल करते समय टैक्स छूट की जरूरत है तो 31 मार्च 2023 से पहले टैक्स छूट का लाभ देने वाली स्कीम में निवेश करना होगा। आइए जानते हैं इसके बारे में
इनकम टैक्स रिटर्न
वहीं अगर इस बार पुराने टैक्स सिस्टम के जरिए पर्सनल टैक्स फाइल किया जाता है तो कई तरह की छूट भी मिल सकती है। इन छूटों के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न। फाइल करते समय टैक्स की बचत की जा सकती है। ऐसे में अगर आपको भी पुराने टैक्स सिस्टम में टैक्स फाइल करते वक्त टैक्स छूट का फायदा उठाना है तो इन आसान और आसान उपायों के तहत टैक्स बचाया जा सकता है।
आयकर छूट
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है। इसके तहत भविष्य निधि जैसे ईपीएफ, पीपीएफ आदि में निवेश, जीवन बीमा प्रीमियम के लिए किए गए भुगतान, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस), होम लोन की मूल राशि, एसएसवाई, एनएससी, एससीएसएस आदि को कर से छूट प्राप्त है। दायरे में आता है।
टैक्स लाभ
वहीं, सेक्शन 80CCC के तहत पेंशन स्कीमों के साथ-साथ म्यूचुअल फंड में किए गए भुगतान पर टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा, कुछ सरकार समर्थित योजनाओं जैसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, अटल पेंशन योजना आदि के लिए किए गए भुगतान पर धारा 80CCD(1) के तहत कर छूट का लाभ उठाया जा सकता है।
आयकर
सेक्शन 80सीसीडी(1बी) के तहत एनपीएस में 50,000 रुपये तक के निवेश पर इस सेक्शन के तहत छूट दी गई है। जबकि धारा 80CCD(2) में, NPS के लिए नियोक्ता का योगदान (10% तक, जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता, यदि कोई हो, शामिल है) इस श्रेणी के तहत छूट प्राप्त है। ऐसे में इन सेक्शन के तहत टैक्स छूट का आसानी से लाभ उठाया जा सकता है।