इन सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलेगी पेंशन, सरकार ने जारी की अधिसूचना
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के बाद अब सरकार ने एक बार फिर नियमों में बड़ा बदलाव किया है।
अब सरकार ने कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी है. अगर आपने इन नियमों पर ध्यान नहीं दिया तो आपकी पेंशन और ग्रेच्युटी पर काफी असर पड़ेगा।
अगर कोई कर्मचारी काम में किसी भी तरह की लापरवाही करता है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने के निर्देश दिए गए हैं. यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू रहेगा, लेकिन भविष्य में राज्य भी इसे लागू कर सकते हैं.
अधिसूचना जारी की गई-
केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के तहत एक अधिसूचना जारी की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 8 में बदलाव किया था, जिसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं।
इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही का दोषी पाया जाता है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी ग्रेच्युटी और पेंशन रोक दी जाएगी.
गौरतलब है कि केंद्र की ओर से बदले गए नियमों की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है. इतना ही नहीं, यह भी साफ कर दिया गया है कि दोषी कर्मचारियों की जानकारी मिलने पर उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने की कार्रवाई की जाए. यानी सरकार इस बार इस नियम को लेकर सख्त है.