Tax Calendar: इस सितंबर महीने ये तिथियाँ रखें ध्यान, Tax संबंधित कामों का आखिरी दिन

देश के सभी ईमानदार करदाताओं को कर योजना तैयार करते समय विचारने लायक सितंबर की कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। सितंबर महीने में कई ऐसी महत्वपूर्ण तारीखें हैं जिनका आपको ध्यान देना चाहिए। ये तिथियां टीडीएस/टीसीएस जमा, टीडीएस प्रमाणपत्र फॉर्म 24जी, एडवांस टैक्स फॉर्म 3बीबी आदि से संबंधित हैं।
 
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Tax Calendar: कल से सितंबर का महीना आरंभ हो रहा है। हम आपको सितंबर महीने में ऐसी कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको अपनी टैक्स प्लानिंग के समय ध्यान में रखना चाहिए।

7 सितंबर: टीडीएस/टीसीएस जमा

इस दिन, आपको अगस्त 2023 के लिए कटे गए/संग्रहित कर (Tax deducted/collected) को जमा करने की आखिरी तारीख है। हालांकि, सभी सरकारी कार्यालय द्वारा कटे गए या एकत्रित किए गए राशि का भुगतान उसी दिन केंद्र सरकार के खाते में किया जाएगा जब टैक्स का भुगतान आयकर चालान प्रस्तुत किए बिना होगा।

14 सितंबर: टीडीएस प्रमाणपत्र

जुलाई 2023 में धारा 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की आखिरी तारीख 14 सितंबर है।

15 सितंबर को: फॉर्म 24जी, एडवांस टैक्स, और फॉर्म 3बीबी के संबंध में

यह एक सरकारी कार्यालय द्वारा फॉर्म 24जी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है। यह उन व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने बिना चालान पेश किए अगस्त 2023 के लिए टीडीएस/टीसीएस का भुगतान किया है।

15 सितंबर: आकलन वर्ष 2024-25 के लिए दूसरी एडवांस टैक्स की किस्त का भुगतान करने की भी अंतिम तिथि है।

इसके अलावा, स्टॉक एक्सचेंज द्वारा विशिष्ट लेन-देन के संदर्भ में फॉर्म नंबर 3बीबी में एक विवरण प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख भी 15 सितंबर है, जिसमें अगस्त 2023 के पंजीकरण के बाद ग्राहक कोड में संशोधन किया गया है।

30 सितंबर तक: टीडीएस चालान, ऑडिट रिपोर्ट, आईटीआर, और फॉर्म 9A के अंतर्गत कार्य

सितंबर महीने की आखिरी तारीख है जब धारा 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के अंतर्गत अगस्त 2023 में कटे गए टैक्स के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने का अवसर है।

इसी तरह, सितंबर तक कॉर्पोरेट निर्धारिती या गैर-कॉर्पोरेट निर्धारिती (जिन्हें 31 अक्टूबर, 2023 को आयकर रिटर्न जमा करना अनिवार्य है) के मामले में धारा 44AB के तहत एक ऑडिट रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख है।

पिछले वर्ष की आय को आने वाले वर्ष या भविष्य में लागू करने हेतु धारा 11(1) के विकल्प का उपयोग करने के लिए भी फॉर्म 9A को जमा करने की अंतिम तारीख है (यदि आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2023 है)।