इस शहर में धारा 144 लागू, 15 नवंबर तक कोई भी आयोजन करने से पहले प्रशासन की लेनी होगी अनुमति
Mathura News: मथुरा जिले में धारा 144 लागू की गई है, जिसकी घोषणा डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने की है। इसका मकसद त्योहारों के समय शांति और व्यवस्था को बनाए रखना है, और यह धारा 144 15 नवंबर तक प्रभावी रहेगी।
डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस समय ब्रजराज ठा. श्री दाऊजी महाराज बलदेव के छठ महोत्सव, राधाष्टमी, ईद-ए-मिलाद, महात्मा गांधी जयंती, महानवमी, दशहरा (विजयदशमी) आदि त्योहार होंगे।
इन त्योहारों के दौरान शरारती और समाजवादी तत्वों का सावधान रहना आवश्यक है, क्योंकि ये तत्व शांति और कानून-व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए, धारा 144 लागू की गई है ताकि इस समय शांति और कानून-व्यवस्था की सुरक्षित रह सके।
राधाष्टमी के आयोजन के लिए देखी गई सुरक्षा व्यवस्थाएं:
मंगलवार को आइजी जोन दीपक कुमार बरसाना पहुंचे ताकि वह राधा जन्मोत्सव की तैयारियों का निरीक्षण कर सकें। उन्होंने राधारानी मार्ग पर पैदल यात्रा की और गोस्वामी समुदाय के लोगों से बातचीत की। इस अवसर पर, 1500 से अधिक पुलिसकर्मी राधाष्टमी के दौरान सुरक्षा का आयोजन करेंगे, और इसके लिए पूरे क्षेत्र से पुलिस बलों की मांग की गई है।
आईजी जोन ने भक्तों की सुरक्षा के बारे में चर्चा की। मंगलवार शाम करीब पांच बजे, आईजी ने बरसाना पहुंचकर पार्किंग स्थल और राधारानी मंदिर के प्रवेश मार्ग का पैदल दौरा किया। वे सीढ़ियों के माध्यम से मंदिर तक पहुंचे और मंदिर की सेवाकर्ताओं और गोस्वामी समुदाय के लोगों के साथ राधा जन्मोत्सव पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पुलिस सुरक्षा के मामले में सतर्क है।
एसएसपी शैलेश कुमार पांडेय ने बताया कि महोत्सव के दौरान पास के जिलों से भी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। सारे मेला क्षेत्र और मंदिर क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। हर गतिविधि पर पुलिस की नजर रहेगी। मेला क्षेत्र में पुलिस के जवान अलग-अलग स्थानों पर वर्दी में तैनात रहेंगे। इस कार्रवाई में एसपी देहात त्रिगुण बिसेन, सीओ गोवर्धन राममोहन शर्मा, सीओ नीलेश मिश्र, थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण बालियान, मंदिर रिसीवर रासबिहारी गोस्वामी, सेवायत गोपेंद्र गोस्वामी, मुकेश गोस्वामी आदि उपस्थित थे।