ई- चालान की भारी- भरकम राशि से चाहिए माफी तो 9 सितंबर को लगेगी लोक अदालत, पहले करना होगा ये काम

 
ई- चालान की भारी- भरकम राशि से चाहिए माफी तो 9 सितंबर को लगेगी लोक अदालत, पहले करना होगा ये काम WW

Delhi News: यदि आपके वाहन के नाम से कई ई- चालान कटे हुए हैं और अभी तक आपने उनका भुगतान नहीं किया है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में तो आपने सुना ही होगा।

यदि नहीं सुना है तो बता दें कि इसके तहत भारत में लंबित मामलों को निपटाया जाता है। इसके लिए देश में लोक अदालतें लगाई जाएंगी। इस बार लोक अदालत 9 सितंबर को मिलेगी। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ई-चालान की राशि को कम करने में मदद करता है। 

इस तरह मदद करती है लोक अदालत

बता दें कि यहां से आप अपने चालान की राशि माफ या कम करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। चलिए आपको बताते हैं कि आप लोक अदालत के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं।

इस प्रकार करें रजिस्ट्रेशन

इसके लिए सबसे पहले आपको http://delhitrafficepolice.nic.in/notice/lokadalat पर जाना होगा। बता दें कि लोक अदालत के लिए ऑनलाइन बुकिंग 9 सितंबर से 48 घंटे पहले शुरू होगी। 

इसकी पूरी जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। यहां से आपको नोटिस डाउनलोड करना होगा। इस दौरान 31 अगस्त 2023 तक काटे गए चालान का निपटारा किया जाएगा।

इस लिंक पर जाने के बाद नोटिस/चालान का प्रिंटआउट यहां से डाउनलोड करना होता है। इस नोटिस के साथ ही आपको कोर्ट जाना होता है। इस पर आपको समय और तारीख भी बताई गई होती है।

यहां मजिस्ट्रेट को यह चालान दिखाना होगा और फिर यहीं से फैसला सुनाया जाएगा। बिना नोटिस/चालान आपका काम नहीं हो पाएगा।