Income Tax: टैक्स बचाने के लिए अपनाएं ये तरीका, फटाफट करें चेक
Income Tax: अगर आप भी करदाता है तो आपके लिए काम की खबर है। करदाता टैक्स बचत के तरीका ढूंढते हैं। इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर्स को छूट का लाभ देता है। अगर आप भी टैक्स बचत का तरीका ढूंढ रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है।
5 साल की अवधि वाली एफडी में आप आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये का कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि एफडी में 7 से 8 फीसदी ब्याज मिलता है. एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगता है, हालांकि आप इस पर टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं।
पीपीएफ
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के निवेशकों को टैक्स छूट भी मिलती है. इसके लिए लॉक इन पीरियड खत्म होना चाहिए. आपको बता दें कि लॉक-इन पीरियड 15 साल है। पीपीएफ में मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है.
इक्विटी लिंक्ड बचत योजना
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) में आप 1 साल में 1 लाख रुपये तक का टैक्स रिडेम्पशन कर सकते हैं। हालांकि, इस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है. 10 प्रतिशत का पूंजीगत लाभ कर लागू है।
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) पर 6.8 फीसदी का ब्याज मिलता है. इस योजना में कोई जोखिम नहीं है. इस योजना में आप 1 वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये की टैक्स कटौती कर सकते हैं।
बीमा
जीवन बीमा पॉलिसियों में भी टैक्स छूट मिलती है। इसमें आप 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट ले सकते हैं.
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक स्वयंसेवी योजना है। इस स्कीम में भी आप इनकम टैक्स एक्ट के 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये तक की टैक्स छूट पा सकते हैं.
कर्मचारी भविष्य निधि
कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के जरिए भी टैक्स बचाया जा सकता है. इसमें आप 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स लाभ ले सकते हैं.
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेशकों को टैक्स छूट का लाभ मिलता है। यह लाभ 60 वर्ष से अधिक उम्र के निवेशकों को मिलता है।
सुकन्या समृद्धि योजना
बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) शुरू की गई है. यह एक टैक्स फ्री स्कीम है यानी इसके ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है