Haryana Cabinet Decisions: हरियाणा कैबिनेट के फैसले, हिंदी में पढ़े पूरे विस्तार से जानकारी, देखें लिस्ट

 
Haryana Cabinet Decisions: हरियाणा कैबिनेट के फैसले, हिंदी में पढ़े पूरे विस्तार से जानकारी, देखें लिस्ट


Haryana Cabinet Decisions: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज किसान हित में बड़ा फैसला लेते हुए किसानों के लिए कृषि नलकूपों का लोड स्वेच्छा से बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब इच्छुक किसान अपने नलकूलों का लोड बढ़ाने के लिए पहली जुलाई से 15 जुलाई, 2024 तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

        श्री नायब सिंह आज यहां मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए बैठक में लिए गये महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दे रहे थे।

        इसके अलावा, जिन किसानों को कृषि नलकूपों को पुनः बोर करना पड़ता हैं, ऐसे शिफ्ट किए जाने वाले नलकूपों के लिए सौर उर्जा की शर्त लागू नहीं होगी। इस प्रकार के नलकूलों को पहले के कनैक्शन पर ही बिजली आपूर्ति की अनुमति होगी।

        केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का हरियाणा दौरे के बारे पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अमित शाह पंचकूला में पार्टी की विस्तारित कार्यकारिणी को सम्बोधित करने आ रहे हैं और हमें उनका मार्गदर्शन मिलेगा। हरियाणा प्रभारी, केन्द्रीय मंत्री व सांसद श्री धर्मेन्द्र प्रधान व त्रिपुरा के पूर्व सीएम व सांसद श्री विपल्ब देव भी आ रहे हैं और हरियाणा में पार्टी के विजय रथ को और गति से बढ़ाने का कार्य करेंगे। आगामी हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए जन-जन की भावना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व व सानिध्य में तीसरी बार हमारी सरकार बने।

        समाधान शिविरों के बारे पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि समाधान शिविरों में अब तक लगभग 20,000 शिकायतें आई, जिनमें से लगभग 6000 का मौके पर ही समाधान किया जा चुका है और शेष बची शिकायतों का भी जल्द ही समाधान किया जाएगा।

        एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीए के सभी घटक आज भी एक साथ ही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने सहयोगी दलों को पूरा मान-सम्मान दिया है।  

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा0 अमित अग्रवाल, सूचना, जन सम्पर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री मंदीप सिंह बराड़, मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सूजसविह-2024

  

चंडीगढ़, 27 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शहीद सिपाही सत्यवान की बहन तथा शहीद कैप्टन कपिल कुंडू की बहन को असाधारण मामलों में छूट देते हुए सरकारी नौकरी देने को घटनोत्तार स्वीकृति प्रदान की गई।

शहीद सिपाही सत्यवान की बहन श्रीमती मंजू रानी को मौलिक शिक्षा विभाग में लिपिक के रिक्त पद पर तथा शहीद कैप्टन कपिल कुंडू की बहन श्रीमती काजल कुंडू को रोजगार विभाग में सहायक रोजगार अधिकारी (ग्रुप-बी) के पद पर सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। 

सिपाही सत्यवान, गांव चंदेनी, जिला चरखी दादरी 3 अप्रैल, 2004 को जम्मू-कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान शहीद हो गए थे, जबकि कैप्टन कपिल कुंडू, गांव रणसीका, तहसील पटौदी, जिला गुरुग्राम 4 फरवरी, 2018 को जम्मू-कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान शहीद हो गए थे। दोनों अविवाहित थे तथा उनका कोई भाई नहीं था।

हरियाणा सरकार की पॉलिसी के अनुसार हरियाणा के मूल निवासी सशस्त्र सेना कार्मिकों/अर्धसैनिक बलों के शहीद कार्मिकों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर रोजगार प्रदान करने के लिए नीति बनाई गई है। नीति के अनुसार, परिवार में कमाने वाले की मृत्यु के कारण मृतक सैनिक के परिवार का पालन-पोषण करने के उद्देश्य से उनके एक आश्रित को श्रेणी II, III तथा IV में रोजगार प्रदान किया जा रहा है। अनुग्रह योजना के तहत, रोजगार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की उक्त नीति के अनुसार, मृतक के आश्रित अर्थात पति/पत्नी, आश्रित बच्चे, पुत्र, पुत्री (विवाहित अथवा अविवाहित), भाई अथवा कानूनी रूप से गोद लिए गए पुत्र/पुत्री को रोजगार के लिए विचार किया जाता है।

क्रमांक- 2024

स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा बेची जानी वाली नान ज्यूडिशियल या कोर्ट फीस स्टाम्प 10,000 रुपये मूल्य की सीमा को बढ़ाकर 20,000 रुपये करने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

चंडीगढ़, 27 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडल की बैठक में पंजीकृत स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा गैर न्यायिक और न्यायिक स्टाम्पों की बिक्री सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की मंजूरी प्रदान की गई। इस निर्णय से स्टाम्प विक्रेता संघ की मांग पूरी हो गई है।

        इस निर्णय से स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा ई-स्टाम्प गैर-न्यायिक और न्यायालय शुल्क स्टाम्पों की बिक्री की सीमा 10,000 रुपये से बढ़कर 20,000 रुपये प्रति केस हो जाएगी तथा स्टाम्प विक्रेताओं को 100 रुपये तक के मूल्यवर्ग के अंकित/विशेष चिपकाने वाले गैर-न्यायिक स्टाम्प बेचने की अनुमति भी होगी।

        इस वृद्धि से पंजीकृत स्टाम्प विक्रेताओं की आय में वृद्धि होगी और उनके समक्ष आने वाली वित्तीय कठिनाई कम होगी तथा जनता द्वारा उच्च मूल्य के न्यायालय शुल्क स्टाम्पों की सुगम खरीद सुनिश्चित होगी, जिससे कोषागारों/उप-कोषागारों पर निर्भरता कम होगी।

क्रमांक- 2024


मंत्रिमंडल ने मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों में कॉन्ट्रैक्चुअल मैनपावर की नियुक्ति हेतु नीति को दी मंजूरी

चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी होगी सुनिश्चित

चंडीगढ़ 27 जून- हरियाणा सरकार ने राज्य में चिकित्सा शिक्षा और सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए आज मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 'सरकारी मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों में संविदा संकाय सदस्यों की नियुक्ति नीति 2023' को मंजूरी दी गई है। इस नीति का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करना और राज्य में खोले जा रहे नए मेडिकल कॉलेजों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

इस नीति से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी), भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (डीसीआई) और भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी) जैसे केंद्रीय नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित स्टाफिंग मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए इन संस्थानों में योग्य संकाय सदस्यों की तत्काल कमी को दूर करने में मदद‌ मिलेगी। संविदा के आधार पर कुशल पेशेवरों की भर्ती इस पहल का उद्देश्य हरियाणा की तत्काल और दीर्घकालिक दोनों तरह की स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं को पूरा करना है।

सीधी भर्ती के लिए समय-समय पर लागू होने वाली वर्टिकल और हॉरिजोंटल दोनों तरह की आरक्षण नीति का इन संविदा भर्तियों में पालन किया जाएगा। ये नीति रिक्तियों को तेजी से भरने, वर्तमान जरूरतों के आधार पर स्टाफिंग के स्तर को समायोजित करने और अल्पकालिक आधार पर विशेष विशेषज्ञ पेशेवरों को आकर्षित करने और केंद्रीय नियामक प्राधिकरणों के साथ अनुपालन बनाए रखने में मदद करेगी।

चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग (एमईआर) द्वारा इस पहल का उद्देश्य न केवल उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित करना है, बल्कि इन कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के निर्बाध और निरंतर शिक्षण के लिए सरकारी चिकित्सा, दंत चिकित्सा और नर्सिंग कॉलेजों में आवश्यक संख्या में शिक्षकों-डॉक्टरों/नर्सों और अन्य संकाय सदस्यों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी है।

नीति के अनुसार, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसी तरह, नर्सिंग कॉलेजों के लिए प्रिंसिपल-कम-प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल-कम-प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और ट्यूटर के पदों पर भर्ती की जाएगी।

इनकी नियुक्ति प्रारंभिक तौर पर दो साल के लिए, जिसे 2 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है या नियमित नियुक्तियां होने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी।  शिक्षण फैकल्टी के लिए आयु सीमा 70 वर्ष तक होगी।

क्रमांक

संकाय

मासिक पारिश्रमिक

1

सहायक प्रोफेसर

1,20,000 रुपये

2

एसोसिएट प्रोफेसर

1,42,000 रुपये (यदि पोस्ट-पीजी शिक्षण अनुभव 6 वर्ष से कम है)

1,88,000 रुपये (यदि पोस्ट-पीजी शिक्षण अनुभव 6 वर्ष या उससे अधिक है)

3

प्रोफेसर

1,88,000 रुपये (यदि पोस्ट-पीजी शिक्षण अनुभव 9 वर्ष से कम है)

2,00,000 रुपये (यदि पोस्ट-पीजी शिक्षण अनुभव 9 वर्ष या उससे अधिक है)

नर्सिंग कॉलेजों के लिए

क्रमांक

संकाय

मासिक पारिश्रमिक

1

प्रिंसिपल-कम-प्रोफेसर

78,800 रुपये

2

वाइस प्रिंसिपल-कम-प्रोफेसर

78,800 रुपये

3

एसोसिएट प्रोफेसर

67,700 रुपये

4

असिस्टेंट प्रोफेसर

56,100 रुपये

5

ट्यूटर

53,100 रुपये

क्रमांक- 2024


‘हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों के लिए दैनिक भत्ता महीने में 20 दिन तक बढ़ाया’

चंडीगढ़, 27 जून – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में सभी पुलिसकर्मियों के लिए, चाहे वे किसी भी स्थान पर तैनात हों, दैनिक भत्ता बढ़ाकर महीने में 20 दिन करने को मंजूरी दी गई। यह निर्णय राज्य भर में पुलिस कर्मियों के प्रयासों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस निर्णय से पुलिस स्टेशनों पर तैनात पुलिसकर्मियों की तर्ज पर सभी पुलिसकर्मी अधिकतम 20 दिन का दैनिक भत्ता लेने के पात्र होंगे। इस परिवर्तन से सभी पुलिस कर्मियों को, चाहे वे किसी भी स्थान पर कार्यरत हों, आधिकारिकयात्रा के दौरान प्रति माह 20 दिन तक दैनिक भत्ता प्राप्तकरने की सुविधा मिलेगी।

पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्रायः 10 दिनों से अधिक समय तक स्टेशन से बाहर रहते हैं तथा कभी-कभी तो किसी विशेष माह में यह अवधि 20 दिनों से भी अधिक हो जाती है। 

क्रमांक- 2024


एचएसआईआईडीसी को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये के ऋण लेने की मंजूरी

चंडीगढ़, 27 जून - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) द्वारा भूमि अधिग्रहण, बुनियादी ढांचे के विकास, भूतपूर्व भू-स्वामियों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने तथा ऋणों का भुगतान करने हेतु दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए 200 करोड़ रुपये के ऋण लेने को मंजूरी प्रदान की गई।

हरियाणा वित्त विभाग ने स्वीकृत ऋण सीमा पर 2 प्रतिशत गारंटी शुल्क, समय पर ऋण की अदायगी तथा निधि उपयोग के उद्देश्य का कड़ाई से अनुपालन करने सहित कुछ नियमों एवं शर्तों के साथ अपनी सहमति प्रदान की है। नई ऋण सीमा की मंजूरी विकसित एवं प्रगतिशील हरियाणा के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

क्रमांक- 2024


ईपीएफ पेंशनभोगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित वृद्धावस्था सम्मान भत्ते से कम वार्षिकी पेंशन प्राप्त कर रहे थे वे भी योजना के तहत पात्र होंगे

चंडीगढ़, 27 जून-हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडल की बैठक में सामाजिक न्याय अधिकारिता, अनुसूचित जाति-पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा विभाग) के प्रस्ताव वरिष्ठ नागरिक जो भविष्य में भी लाभ प्राप्त कर रहे थे ऐसे पेंशन भोगियों को लाभ प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।

संशोधन के अनुसार सरकार और ईपीएफ पेंशन द्वारा भत्ते का कुल योग वृद्धावस्था सम्मान भत्ता 3000 हजार रुपये प्रतिमाह या समय-समय पर संशोधन रुपये के बराबर हो। योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से सरकार द्वारा  वृद्धावस्था सम्मान भत्ता 2750 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई थी।

संशोधन अनुसार किसी भी सरकारी या स्थानीय, निकाय संगठन या अन्य संस्थाओं से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी जो सरकार के स्वामित्व व नियंत्रण में हैं और जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित वृद्धावस्था सम्मान भत्ते से कम वार्षिकी या पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पात्रता के अधीन पात्र होंगे।

क्रमांक- 2024

‘वीर शहीद सम्मान योजना’  हरियाणा मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों के शहीदों के परिवारों के लिए मौजूदा नीति का नाम बदला

चंडीगढ़, 27 जून - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ‘अनुकंपा नियुक्ति (सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल युद्ध में हताहत हुए परिवार के सदस्यों के लिए) नीति 2023 को और अधिक प्रभावशाली नाम ‘वीर शहीद सम्मान योजना’ के साथ संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान की।

        मौजूदा नीति में, नाम में यह परिवर्तन इसकी दृश्यता को बढ़ाएगा तथा इसे जनता के लिए अधिक यादगार और सुलभ बनाएगा। यह नीति के उद्देश्यों के बारे में बेहतर संचार और समझ की सुविधा भी प्रदान करेगा, जिससे शहीदों के परिवारों के लिए उपलब्ध लाभों को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। नीति के नाम को इसके महान उद्देश्यों के साथ जोडक़र, सरकार हमारे सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों द्वारा किए गए बलिदानों का सम्मान करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

        यहां यह उल्लेखन करना उचित होगा कि सरकार ने 14 अगस्त, 2023 को ‘अनुकंपा नियुक्ति (सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल युद्ध में हताहत हुए परिवार के सदस्यों के लिए) नीति 2023’ को अधिसूचित किया, ताकि हरियाणा में रहने वाले और युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के परिवारों को सहायता प्रदान की जा सके।

क्रमांक- 2024

चंडीगढ़ 27 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में ठेकेदारों के पंजीकरण और नामांकन के लिए नए नियम “हरियाणा पंजीकरण-सह-सूचीबद्धता नियम -2023” को मंजूरी दी गई।

इन नए नियमों के तहत पंजीकृत-सह-सूचीबद्ध ठेकेदारों द्वारा बयाना राशि जमा (अरनेस्ट मनी डिपोजिट) करने से छूट प्रदान की जाएगी और साथ ही उन्हें व्यापार करने में भी सुगमता आएगी। हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) का उद्देश्य ठेकेदारों के लिए पारदर्शिता और सेवाओं तक पहुंच में सुगमता लाने के लिए सिंगल-विंडो प्रदान करना है।

“हरियाणा पंजीकरण-सह-सूचीबद्धता नियम-2023” से पंजीकरण-सह-सूचीबद्धता, नवीनीकरण, निविदाएं, कार्यों के आवंटन आदि के संबंध में ठेकेदारों के लिए पारदर्शिता और ऑनलाइन सुविधा में सुधार होगा।

क्रमांक- 2024


 

हरियाणा ने टी.डी.आर. प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच और प्रक्रिया  के लिए एस.ओ.पी. का प्रारूप तैयार किया

राज्य मंत्रिमंडल ने इसके लिए घटनोत्तर स्वीकृति दी

एस.ओ.पी. का उद्देश्य भूमि मालिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्वैच्छिक विकल्प के माध्यम से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि एकत्रीकरण को सुगम बनाना है

एस.ओ.पी. राज्य सरकार को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पारदर्शी तरीके से विकसित करने में सक्षम बनाएगी, जिससे अंतत: बड़े सार्वजनिक हित की पूर्ति होगी

चंडीगढ़, 27 जून - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टी.डी.आर.) प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच और पक्रिया के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए घटनोत्तर स्वीकृति दी गई,चूंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया रूक गई थी।

        एसओपी का उद्देश्य भूमि स्वामियों द्वारा पूर्णत: स्वैच्छिक विकल्प के माध्यम से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि एकत्रीकरण को सुगम बनाना है, जिससे राज्य सरकार को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पारदर्शी तरीके से विकसित करने में सक्षम बनाएगी, जिससे अंतत: बड़े सार्वजनिक हित की पूर्ति होगी।

        यह एसओपी भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 या धारा 6 के तहत अधिसूचित सभी भूमि पार्सल के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण के लिए प्रदान करने वाले किसी अन्य अधिनियम की संबंधित धाराओं पर लागू होगी, जो कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए आवश्यक हैं। टीडीआर नीति 16 नवंबर, 2021 और वर्तमान में अधिग्रहण/मुकदमेबाजी की प्रक्रिया में हैं।

एसओपी केवल ऐसे मामलों पर लागू होगी, जिनमें निर्णय की घोषणा के साथ अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं हुई है। यह लाभ 16 नवंबर, 2021 की टीडीआर नीति के अनुसार ही स्वीकार्य होगा और कोई भी भूमि खंड और भूमि मालिक जो 16 नवंबर, 2021 की टीडीआर नीति में निर्दिष्ट परियोजनाओं की श्रेणी में शामिल नहीं हैं, वे इस एसओपी के तहत किसी भी लाभ के हकदार नहीं होंगे।

        विशेष रूप से, एसओपी में टीडीआर प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन जमा करने, सैद्धांतिक मंजूरी जारी करने, अधिग्रहण कार्यवाही से जुड़ी एजेंसी द्वारा प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण और टीडीआर प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

क्रमांक- 2024


 

हरियाणा मंत्रिमंडल ने सरल एवं समावेशी सेवानिवृत्ति आवास के लिए संशोधनों को दी मंजूरी

चंडीगढ़, 27 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सेवानिवृत्ति आवास के नियोजित विकास के लिए नीति में संशोधन करने को मंजूरी दी गई है, ताकि ऐसी सेवानिवृत्ति आवास परियोजनाओं की योजना एवं डिजाइन में सरलता लाई जा सके। इसके लिए एसोसिएशन ऑफ सीनियर लिविंग इंडिया (एएसएलआई) के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया था।

        सबसे पहले, पात्र निवासियों के दायरे को व्यापक बनाने के लिए, खंड 2 (II) में आयु आवश्यकता को 60 वर्ष से ऊपर की आयु सीमा को घटाकर 55 वर्ष से ऊपर करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य परियोजनाओं को अधिक समावेशी बनाना है। इसके अतिरिक्त, लागू शुल्क एवं अन्य दरों के संबंध में खंड 7 को इस सीमा तक स्पष्ट किया जा रहा है कि अधिकतम स्वीकार्य एफएआर 225 होने के बावजूद, शुल्क एवं अन्य दर 175 एफएआर पर आधारित ली जाएंगी, जो ग्रुप आवासीय कॉलोनियों के शुल्क ढांचे के अनुरूप होगा और वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करेगा।

उपधारा 6 (छ) के अनुसार मेस या कॉमन डाइनिंग के अंतर्गत न्यूनतम मानक सुनिश्चित करते हुए आवश्यक डिज़ाइन सरलता प्रदान करने के लिए न्यूनतम क्षेत्र 100 वर्ग मीटर करना  प्रस्तावित है। इसी प्रकार, उपधारा 6 (ज) के अंतर्गत इन कॉलोनियों में रहने वालों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सीय कमरे के लिए न्यूनतम 100 वर्ग मीटर की सिफारिश की गई है। मनोरंजन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उपधारा 6 (ट) के अंतर्गत सामूहिक पार्कों के लिए न्यूनतम क्षेत्र को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाएगा।

वरिष्ठ नागरिकों की कम पार्किंग आवश्यकताओं को दर्शाते हुए, उपधारा 6 (ण) पार्किंग मानदंडों को घटाकर प्रति आवास इकाई 1 ईसीएस किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उपधारा 6(ग) रिटायरमेंट होम के अंतर्गत न्यूनतम क्षेत्र को निर्धारित 70 प्रतिशत एफएआर को  बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जाएगा। व्यापक नियोजन सिद्धांत को अब सरल और सुगम बनाने के लिए सामान्य सेवाओं को वर्टिकल आवाजाही के लिए सुरक्षा के मद्देनजर रेडियम पट्टिïयों के बजाय सीढिय़ों पर अलग रंग की पट्टिïयां लगाने का सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त, खंड 9 (द्ब) खंड 9 (1), खंड 9 (1द्बद्बद्ब) के अनुसार व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं और अंदर की ओर खुलने वाले दरवाजे को अहमियत देने वाले दोनों के लिए बाथरूम में डबल स्विंग दरवाजे लगाया जाना प्रस्तावित है।

क्रमांक- 2024 

हरियाणा मंत्रिमंडल ने पीडीआर के माध्यम से एनआईएलपी-2022 के तहत अतिरिक्त एफएआर के लिए शुल्क संरचना को दी मंजूरी

चंडीगढ़, 27 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति (एनआईएलपी)-2022 के तहत विकसित कॉलोनियों में क्रय योग्य विकास अधिकार (पीडीआर) के माध्यम से अतिरिक्त 0.25 फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) प्रदान करने के लिए शुल्क लगाने के संबंध में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

प्रस्ताव के अनुसार, एनआईएलपी नीति के तहत 0.25 अतिरिक्त एफएआर प्रदान करने के कारण दरें 02.09.2019 की पीडीआर नीति में 500 वर्ग मीटर से अधिक आकार के भूखंडों के लिए निर्धारित दरों से दोगुनी होंगी और समय-समय पर संशोधित की जाएंगी।

हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 9क के तहत 11.05.2022 को अधिसूचित एनआईएलपी-2022 में खंड 2.1 शामिल है, जो इस नीति के तहत विकसित कॉलोनियों में पीडीआर के माध्यम से अतिरिक्त 0.25 एफएआर प्रदान करने की अनुमति देता है। हालाँकि, नीति में वर्तमान में इस अतिरिक्त एफएआर के लिए विशिष्ट दरें  कम हैं। इसलिए, पीडीआर के माध्यम से अतिरिक्त 0.25 एफएआर प्रदान करने के लिए वर्तमान दरों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए एनआईएलपी-2022 में संशोधन आवश्यक था।

क्रमांक- 2024

हरियाणा मंत्रिमंडल ने गुरुद्वारा श्री ‌चिल्ला साहिब, सिरसा को 77 कनाल 7 मरला भूमि हस्तांतरित करने की दी मंजूरी

गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब, सिरसा का बड़ा ऐतिहासिक महत्व

आज ही के दिन श्री गुरु नानक देव जी का श्री चिल्ला साहिब गुरुद्वारे में हुआ था आगमन

चंडीगढ़, 27 जून - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुद्वारा श्री ‌चिल्ला साहिब, सिरसा को 77 कनाल 7 मरला तथा गुरु नानक पब्लिक स्कूल, सिरसा को 6 कनाल 9 मरला भूमि हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मंत्रिमंडल ने इस भूमि को गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब को उपहार स्वरूप (बिना किसी स्टांप ड्यूटी/रजिस्ट्री शुल्क के) आवंटित/हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है, क्योंकि गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब, सिरसा की बड़ी ऐतिहासिक महत्ता है। श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र चरण यहां पड़े थे।

क्रमांक- 2024

चंडीगढ़ 27 जून: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 (पंजाब अधिनियम XVII, 1887) में संशोधन करने के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई, ताकि जमीन के बंटवारे के मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जा सके।  नए अधिनियम को "हरियाणा भूमि राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2024" कहा जाएगा।

        नए अधिनियम के तहत, धारा 111 में निहित किसी भी बात के बावजूद और इस संशोधन अधिनियम के लागू होने की तिथि से ऐसी अवधि के भीतर, जिसे उपायुक्त द्वारा राजस्व संपदा के संबंध में अधिसूचित किया जा सकता है, अधिकार क्षेत्र वाले राजस्व अधिकारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सभी सह-हिस्सेदारों या सह-हिस्सेदारों जिनके पक्ष में म्यूटेशन स्वीकृत किए गए हैं, को नोटिस जारी करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर आपसी सहमति से उनके संयुक्त स्वामित्व में भूमि का बंटवारा करवाने के लिए स्वप्रेरणा से नोटिस जारी करेंगे। बशर्ते कि यह प्रावधान उन जगहों पर लागू नहीं होगा जहां सभी सह-हिस्सेदार रक्त से संबंधित हैं या जहां अन्य सह-हिस्सेदार पति या पत्नी है। 

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि जहां सह-हिस्सेदार रक्त से संबंधित हैं, इस धारा के प्रावधानों को किसी भी सह-हिस्सेदार द्वारा संयुक्त स्वामित्व वाली भूमि जोत के बंटवारे की मांग करते हुए भूस्वामी को अपना हिस्सा बंटवारा करवाने के लिए राजस्व अधिकारी को नोटिस देकर लागू किया जा सकता है।