Delhi Liquor Shops: जाम छलकाने वालों को झटका, 26 अप्रैल तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें, जानें वजह
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने जोर देकर कहा कि आदेश का अनुपालन गौतमबुद्ध नगर में सख्ती से सुनिश्चित किया जाएगा. नियमों का पालन न करने पर जेल हो सकती है या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. श्रीवास्तव ने इस बात पर जोर दिया कि नियमों के अनुसार, चुनाव से 48 घंटे पहले शराब की दुकानें बंद हो जानी चाहिए.
उन्होंने कहा कि बंद की अवधि के दौरान, कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेचते हुए पाया गया, तो उसे उत्पाद शुल्क कानूनों के अनुसार जुर्माना या जेल की सजा सहित सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. गौतमबुद्ध नगर सीट पर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है.
मिलेगा पेड हॉलिडे
मतदाता मतदान को बढ़ावा देने के लिए एक सक्रिय कदम में, गौतमबुद्धनगर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट, मनीष कुमार वर्मा ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 26 अप्रैल को एक दिन की पेड हॉलिडे की घोषणा की है. इस फैसले का उद्देश्य सभी को सुविधा प्रदान करना और प्रोत्साहित करना है. सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के पात्र कर्मचारी, वोट देने के अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करेंगे.
केवल मतदाताओं को मिलेगी छुट्टी
छुट्टी का भुगतान किया जाएगा, और यह आदेश सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में काम करने वाले सभी पात्र कर्मचारियों के लिए लागू है. आदेश के अनुसार, सरकारी और निजी क्षेत्र, व्यवसाय, वाणिज्यिक या औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों सहित सभी पात्र कर्मचारी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश के हकदार हैं. हालांकि, एक पात्र कर्मचारी को गौतमबुद्ध नगर निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना होगा.