PM Surya Ghar Yojana: सरकार द्वारा मुफ्त बिजली योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कैसे उठाए लाभ?

 
PM Surya Ghar Yojana: सरकार द्वारा मुफ्त बिजली योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कैसे उठाए लाभ?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी। इसके जरिए सरकार एक करोड़ घरों पर छत पर सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रावधान कर रही है। यह योजना क्या है और आप रूफ टॉप सोलर योजना के तहत सब्सिडी के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं और सब्सिडी का लाभ कैसे उठा सकते हैं, यह सारी जानकारी यहां दी गई है।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक केंद्रीय योजना है जिसका लक्ष्य भारत में उन एक करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है जो छत पर सौर ऊर्जा इकाइयां स्थापित करना चुनते हैं। ऐसे परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल सकेगी. यह 75,021 करोड़ रुपये खर्च वाली योजना है.

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कैसे काम करती है?
यह योजना 2 किलोवाट क्षमता तक के सिस्टम के लिए सौर इकाई लागत का 60 प्रतिशत और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के सिस्टम के लिए अतिरिक्त सिस्टम लागत का 40 प्रतिशत सब्सिडी देती है। यह सब्सिडी 3 किलोवाट क्षमता तक सीमित कर दी गई है। मौजूदा मानक कीमतों पर, इसका मतलब 1 किलोवाट प्रणाली के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट प्रणाली के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या अधिक प्रणाली के लिए 78,000 रुपये होगा।

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?
1. आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।

2. घर में सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त छत होनी चाहिए।

3. परिवार के पास वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए।

परिवार को सौर पैनलों के लिए किसी अन्य सब्सिडी का लाभ नहीं लेना चाहिए।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
सबसे पहले इच्छुक उपभोक्ता को राष्ट्रीय पोर्टल www.pmsuryagarh.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा। इसमें राज्य और बिजली वितरण कंपनी का चयन करना होगा. राष्ट्रीय पोर्टल इच्छुक परिवारों को उचित सिस्टम आकार, लाभ गणना, विक्रेता रेटिंग आदि जैसी आवश्यक जानकारी प्रदान करके सहायता करेगा। उपभोक्ता विक्रेता और छत के शीर्ष सौर इकाई का चयन कर सकते हैं जिसे वे अपनी छत पर स्थापित करना चाहते हैं।

क्या कोई उपभोक्ता सौर ऊर्जा इकाई स्थापित करने के लिए ऋण सुविधा का लाभ उठा सकता है?
हां, एक परिवार 3 किलोवाट तक की आवासीय आरटीएस प्रणाली की स्थापना के लिए बिना किसी गारंटी के कम ब्याज दर पर ऋण ले सकता है, जो वर्तमान में लगभग 7 प्रतिशत की दर पर है। यह ब्याज दर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर तय की गई रेपो दर से 0.5 प्रतिशत अधिक है। यदि रेपो दर, जो वर्तमान में 6.5 प्रतिशत है, को घटाकर 5.5 प्रतिशत कर दिया जाता है, तो उपभोक्ता के लिए प्रभावी ब्याज दर मौजूदा 7 प्रतिशत के बजाय 6 प्रतिशत हो जाएगी।