हरियाणा में अनुसूचित जाति के किसान अनुदान योजना, एक लाख रुपये तक के अनुदान का प्रावधान

 
हरियाणा में अनुसूचित जाति के किसान अनुदान योजना, एक लाख रुपये तक के अनुदान का प्रावधान

हरियाणा के रोहतक में जिला उपायुक्त अजय कुमार ने अनुसूचित जाति के किसानों से राज्य सरकार की अनुदान योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है। 

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की योजना के तहत कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर अनुदान दिया जा रहा है। 

उन्होंने बताया कि 45 एचपी व अधिक क्षमता के ट्रैक्टर की खरीद पर योजना के तहत एक लाख रुपये तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने बताया कि लाभार्थी का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा। चयन उपरांत किसान भारत सरकार द्वारा अधिकृत निर्माता से मोलभाव कर अपनी पसंद के निर्माता से ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। 

उन्होंने कहा कि कृषि यंत्र निर्माता स्कीम में मशीनों की आपूर्ति हेतु पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 26 फरवरी से 11 मार्च तक निर्धारित की गई है। 

इच्छुक किसान वेबसाइट  www.agriharyana.gov.in पर करें आवेदन। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 या उपनिदेशक कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क किया जा सकता हैं।