Haryana Ladli Yojana: हरियाणा में बेटियों को मिलेंगे 3000 मासिक पेंशन, जानिये क्या है योजना ?

 केंद्र व प्रदेशों की सरकार द्वारा समय समय पर अनेक योजनाएं चलाई जाती है। जिससे आमजन को फायदा मिल सके। इसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश द्वारा बेटियों को पेंशन देने के लिए सरकार की तरफ से स्कीम शुरु की गई है।

 
 केंद्र व प्रदेशों की सरकार द्वारा समय समय पर अनेक योजनाएं चलाई जाती है। जिससे आमजन को फायदा मिल सके। इसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश द्वारा बेटियों को पेंशन देने के लिए सरकार की तरफ से स्कीम शुरु की गई है।

Haryana Ladli Yojana: केंद्र व प्रदेशों की सरकार द्वारा समय समय पर अनेक योजनाएं चलाई जाती है। जिससे आमजन को फायदा मिल सके। इसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश द्वारा बेटियों को पेंशन देने के लिए सरकार की तरफ से स्कीम शुरु की गई है। इस स्कीम के तहत लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना जिन परिवारों में सिर्फ बेटियां, उन्हें ₹3000 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।

आपको बता दें कि प्रदेश के जिन परिवारों में केवल बेटियां हैं, उन्हें राज्य। सरकार की ओर से लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। इसके लिए माता या पिता के 45वें जन्मदिन से 60 वर्ष तक 15 वर्ष के लिए परिवार को पंजीकृत किया जाता है। 60 वर्ष की आयु के बाद यह बुढ़ापा पेंशन में बदल जाएगी। 

इस स्कीम की राशि मां के बैंक खाते में दी जाती है।

 मां जीवित नहीं है तो यह लाभ पिता को दिया जाता है।

स्कीम के लाभ के लिए माता-पिता हरियाणा के मूल निवासी होने चाहिए।

– परिवार की प्रतिवर्ष आय 2 लाख रुपये से कम हो।

– बच्चे प्रथम, द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरी में ना हों।

– बच्चे डॉक्टर, वकील, सीए, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ठेकदार ना हों।

– माता-पिता को कोई पेंशन न मिलती हो।

इसके लिए ये जरुरी दस्तावेज- 

आपको बता दें कि आवेदन के लिए आयु प्रमाण पत्र के लिए वोटर कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र में से कोई एक, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए राशन कार्ड, वोटर कार्ड, फोटो लगी मतदाता सूची में से कोई एक, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, पीपीपी यानि परिवार पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट फोटो आदि।

ऐसे करें आवेदन-

बता दें कि ऑफलाइन आवेदन के लिए समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट से भी फार्म डाउनलोड करें।

इसे भरकर आवेदन पत्र में उल्लेखित प्राधिकारी से फार्म को सत्यापित कराएं।

इसके बाद संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग के नजदीकी कार्यालय में जमा कराएं।

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