जंतर-मंतर पर पहलवानों का धरना, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दिया यह जवाब

 
जंतर-मंतर पर पहलवानों का धरना, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दिया यह जवाब

देश को कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेडल दिला चुके पहलवानों ने 23 अप्रैल से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पहलवान दिल्ली जंतर-मंतर पर धरना दे रहे है। साथ ही पहलवानों ने अब धरना स्थल पर ही अभ्यास करना शुरू कर दिया है।
 
धरने में पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक समेत करीब एक दर्जन रेसलर शामिल है। हरियाणा की कई खाप पंचायतें भी अब पहलवानों के पक्ष में खड़ी हो गई हैं। कई राजनेता भी पहलवानों के धरना स्थल पर पहुंच रहे है।
 
इस बीच दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा मांगे गए जवाब पर कहा है कि मामले में प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जरूरत है।

देश को कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेडल दिला चुके पहलवानों ने 23 अप्रैल से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पहलवान दिल्ली जंतर-मंतर पर धरना दे रहे है। साथ ही पहलवानों ने अब धरना स्थल पर ही अभ्यास करना शुरू कर दिया है।   धरने में पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक समेत करीब एक दर्जन रेसलर शामिल है। हरियाणा की कई खाप पंचायतें भी अब पहलवानों के पक्ष में खड़ी हो गई हैं। कई राजनेता भी पहलवानों के धरना स्थल पर पहुंच रहे है।   इस बीच दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा मांगे गए जवाब पर कहा है कि मामले में प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जरूरत है।  Also Read - जंतर-मंतर पर पहलवानों का धरना, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दिया यह जवाब  Supreme_Court pension 15 december 2021   इस मामले में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के सामने दिल्ली पुलिस की ओर से यह भी कहा गया कि अगर शीर्ष अदालत को लगता है कि सीधे प्राथमिकी दर्ज की जानी है तो ऐसा किया जा सकता है।   इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि सॉलिसिटर आप जानते हैं। हम दूसरे पक्ष को सुने बिना और जब तक हमारे पास कुछ तथ्य न हो, कुछ नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो भी बात है उसे शुक्रवार को अदालत के समक्ष रखें।   आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने इस मंगलवार को मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस और अन्य को नोटिस जारी किया था। इस पर पुलिस ने सुप्रीम पर जवाब दिया है।
 
इस मामले में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के सामने दिल्ली पुलिस की ओर से यह भी कहा गया कि अगर शीर्ष अदालत को लगता है कि सीधे प्राथमिकी दर्ज की जानी है तो ऐसा किया जा सकता है।
 
इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि सॉलिसिटर आप जानते हैं। हम दूसरे पक्ष को सुने बिना और जब तक हमारे पास कुछ तथ्य न हो, कुछ नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो भी बात है उसे शुक्रवार को अदालत के समक्ष रखें।
 
आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने इस मंगलवार को मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस और अन्य को नोटिस जारी किया था। इस पर पुलिस ने सुप्रीम पर जवाब दिया है।