Sirsa : खर्च का ब्यौरा न देने पर प्रमुख पार्टी के नेता सहित 3 उम्मीदवारों पर प्रशासन की बड़ी कारवाई

 
 Sirsa : खर्च का ब्यौरा न देने पर प्रमुख पार्टी के नेता सहित 3 उम्मीदवारों पर प्रशासन की बड़ी कारवाई

Haryana Loksabha News : लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सिरसा से आ रही है। सिरसा में खर्च पर्यवेक्षक विजय सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी को तीन बार अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा खर्च पर्यवेक्षक कार्यालय में दर्ज करवाना होता है। आपको बता दें कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर 25 मई को मतदान है। चुनाव को लेकर सभी पार्टी प्रचार में जुटी हुई है। 

खर्च के ब्यौरे के लिए 13 मई, 18 मई तथा 23 मई की तारीख निर्धारित की गई थी। उन्होंने बताया कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे तीन प्रत्याशियों द्वारा नोटिस के बावजूद अभी तक खर्च का ब्यौरा नहीं दिया गया है। इसलिए भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार इन तीनों को प्रचार के लिए दी गई अनुमति रद्द कर दी गई है।

खर्च पर्यवेक्षक ने बताया कि इन प्रत्याशियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई शुरू करने की भी सिफारिश की गई हैं। चुनाव आयोग की हिदायत के अनुसार लोकसभा का चुनाव लड़ प्रत्याशी 95 लाख रुपये तक का खर्चा कर सकते हैं।  

उन्होंने बताया कि जिन प्रत्याशियों की अनुमति रद्द की गई है उनमें बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी लीलू राम आशाखेड़ा, लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी के प्रत्याशी धर्मपाल वर्तिया व आजाद उम्मीदवार करनैल सिंह ओढां शामिल है।