हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के चलते धारा 144 के आदेश जारी
रोहतक, 28 फरवरी : जिलाधीश अजय कुमार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं के मद्देनजर अपराध प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा-144 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक की परीक्षाएं 2 अप्रैल 2024 को संपन्न होगी। इन परीक्षाओं को शांतिपूर्वक व नकल रहित संपन्न करवाने के दृष्टिïगत आदेश जारी किए गए है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 5 या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने, हथियार जैसे आग्नेशस्त्र, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व अन्य हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है।
आदेश के तहत आगामी 2 अप्रैल तक परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में आने वाली फोटोस्टेट की दुकानें भी परीक्षा अवधि के दौरान बंद रहेगी। हालांकि यह आदेश पुलिस एवं ड्यूटी पर तैनात स्टाफ पर लागू नहीं होंगे।
जिला में इन परीक्षाओं के लिए 48 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए है, जिनमें से महम उपमंडल में 9, रोहतक उपमंडल में 32 तथा सांपला उपमंडल में 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए है।