हरियाणा के हिसार में धारा 144 लागू, धरना प्रदर्शन का हिस्सा ना बनें- जिलाधीश

 
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हरियाणा के हिसार के जिलाधीश प्रदीप दहिया ने किसान आंदोलन के मद्देनजर आमजन से कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिले में फिलहाल धारा 144 लागू है। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन का हिस्सा न बनें। 

नागरिक प्रशासन द्वारा जारी सभी दिशा निर्देश का पालन करें और शांति एवं कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए जिला प्रशासन का सहयोग करें। आमजन की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ कार्यरत है, इसलिए किसी भी ऐसे कार्यक्रम में शामिल न हों, जिसकी वजह से प्रशासन तथा आमजन को परेशानी का सामना करना पड़े।

जिलाधीश ने बताया कि जिले में धारा-144 के तहत किसी भी अनावश्यक हस्तक्षेप, सभा करने, हथियार, लाठियां, डंडा आदि ले जाने तथा किसी भी स्थान पर पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह में व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध है।  आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल सतर्क रहने के लिए कहा गया है, ताकि कोई भी अनहोनी न होने पाए।