हरियाणा में अब इन लोगों को 75 फीसदी सब्सिडी पर मिलेंगे सोलर पंप, देखें पूरी स्कीम

 
हरियाणा में अब इन लोगों को 75 फीसदी सब्सिडी पर मिलेंगे सोलर पंप, देखें पूरी स्कीम

किसानों सहित गौशालाओं, वाटर यूजर एसोसिएशन तथा सामूहिक सिंचाई सिस्टम को 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे सोलर पंप : अतिरिक्त उपायुक्त
इच्छुक किसान 1 मार्च तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा की ओर से जो किसान डीजल पंप से सिंचाई कर रहे हैं उन्हें 3 एचपी से 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पंप पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। 

इच्छुक किसान को 1 मार्च तक  www.saralharyana.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के साथ-साथ कंपनी का चयन एवं लाभार्थी हिस्सा जमा करवाना होगा।

यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त नीरज ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु 3 एचपी मोनोब्लॉक, 7.5 एचपी डीसी सबमर्सिबल व 10 एचपी एसी व डीसी सबमर्सिबल  के  सौर ऊर्जा पंप पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। 

इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। किसान अपने खेत के साईज, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार टाईप और पंप का चयन करें। 

किसान को अपने खेत में केवल बोर करवा कर देना होगा बल्कि पंप स्थापना का कार्य फर्म द्वारा किया जाएगा। ये सिस्टम केवल उन्हीं किसानों को दिए जाएंगे, जो किसान सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई अथवा फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हों और अपने खेत में जमीनी पाइप लाइन दबाकर सिंचाई करते हो। 

डार्क जोन के लिए नोटिफाइड क्षेत्र में नए ट्यूबवेल पर सोलर पंप नहीं दिया जा सकता है। यदि किसान के पास पहले से ट्यूबवेल है और डीजल इंजन से सिंचाई कर रहा है तो इस योजना का लाभ ले सकता है। जिन किसानों को पहले अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिये जा चुके हैं वे इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि एक किसान को केवल एक ही पंप दिया जाएगा।

अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि इसके अतिरिक्त गौशालाओं, वाटर यूजर एसोसिएशन तथा सामूहिक सिंचाई सिस्टम के तहत भी 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जाएंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट  https://hareda.gov.in पर विजिट अथवा कार्यालय के परियोजना अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस में संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

सोलर पंप के लिए आवेदन की पात्रता एवं शर्तें :-
1. परिवार पहचान पत्र।
2. आवेदक के परिवार के नाम पर सोलर का कनेक्शन न हो।
3. आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप न हो।
4. आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी/फर्द।
5. हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवों में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है वहां सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा।
6. धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में एचडब्ल्यूआरए की रिपोर्ट के अनुसार भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है वह किसान इस योजना के पात्र नहीं होंगे।