हरियाणा के सात जिलों में फिर बढ़ी इंटरनेट पर पाबंदी, जानिये नियमानुसार कितने दिन बंद रह सकता है इंटरनेट ?

 
हरियाणा के सात जिलों में फिर बढ़ी इंटरनेट पर पाबंदी, जानिये नियमानुसार कितने दिन बंद रह सकता है इंटरनेट ?

Haryana Internet Issue: हरियाणा के सात जिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में इंटरनेट पर पाबंदी आगे बढा दी है। हरियाणा सरकार के गृह विभाग की तरफ से जारी आदेशों के मुताबिक 24 फरवरी की रात 11.59 बजे तक इंटरनेट और मैसेज सर्विस बंद रहेगी।

इधर पंजाब के सात जिलों भटिंडा, मानसा, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और संगरुर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। यहां पर केंद्र सरकार के गृह विभाग की तरफ से 24 फरवरी की रात 11.59 बजे तक इंटरनेट बंद के आदेश जारी किये गए हैं।

जानिये कितने दिन इंटरनेट बंद रख सकती है सरकार ?
हरियाणा और पंजाब के सात सात जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद है। किसान आंदोलन के चलते सोशल मीडिया पर भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट रोकने के लिए सरकार की तरफ से इंटरनेट सेवाएं रोकी गई है।

इसी बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि  लोक आपात या लोक सुरक्षा आदि के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकतम 15 दिनों के लिए किसी क्षेत्र में दूरसंचार सेवाएं जिनमे मोबाइल इंटरनेट सेवा भी शामिल है को निलंबित किया जा सकता है।

हालांकि नियमों में इस आशय का अधिकतम समय सीमा का कोई उल्लेख नहीं है। 10 नवंबर 2020 को केंद्रीय संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन मार्फत दूरसंसार अस्थायी सेवा निलंबन नियम, 2017 में  संशोधन कर नया नियम 2 ए डालकर अधिकतम 15 दिनों की सीमा का उल्लेख किया गया एवं यह संशोधन तत्काल रुप से प्रभावी भी हो गया था।

हेमंत ने आगे बताया कि साढ़े 6 वर्ष पूर्व अगस्त, 2017 में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय टेलीग्राफ कानून, 1885 की धारा 7 में उपरोक्त  2017  नियम बना कर नोटिफाई एवं लागू किये गए  जिनमे केंद्र एवं राज्य के गृह सचिव (जो इस विषय में सक्षम प्राधिकारी हैं ) द्वारा जारी आदेशनुसार आपातकालीन  परिस्थितियों में टेलीकॉम/इंटरनेट सेवा को लोक हित में सस्पेंड किया जा सकता है।

हेमंत ने बताया कि 25 अगस्त 2017 को जब डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पंचकूला सीबीआई कोर्ट से सज़ा हुई तब 25 अगस्त से 29 अगस्त  तक पांच दिनों के लिए हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में मोबाइल इंटरनेट सेवा सस्पेंड कर दी गयी थी।

उस समय उन्होंने इस विषय पर दूरसंचार विभाग में एक आरटीआई दायर कर उक्त नियमों के बारे में जानकारी मांगी थी और यह पूछा था कि जितने दिन मोबाइल इंटरनेट सेवा सस्पेंड रखी जायेगी, प्री-पेड मोबाइल फ़ोन ग्राहकों को उनकी सम्बंधित टेलीकॉम कंपनी द्वारा उतने  अतिरिक्त दिन उनके डेटा प्लान में दिए जाने सम्बन्धी क्या टेलीकॉम कंपनियों को केंद्र सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है परन्तु उनकी आरटीआई को दूरसंचार विभाग ने गोपनीय सूचना करार कर ख़ारिज कर दिया था।