हरियाणा में उम्रकैद की सजा पा चुके व्यक्ति की पत्नी भी मासिक पेंशन की हकदार, ऐसे उठाएं लाभ

हरियाणा की मनोहर सरकार बुढ़ापा पेंशन के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कई वर्गों को हर महीने मासिक पेंशन का लाभ दे रही है. अभी तक आपने बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और अन्य कई तरह की पेंशन के बारे में ही सुना होगा लेकिन आज हम आपको इसी योजना से जुड़ी एक नई जानकारी देने जा रहे हैं.
उम्रकैद व्यक्ति की पत्नी भी पेंशन की हकदार
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत हरियाणा सरकार उन महिलाओं को भी मासिक पेंशन का लाभ देती है, जिनके पति को किसी अपराध में उम्रकैद की सजा हो चुकी है. उन महिलाओं के साथ उनके दो नाबालिग बच्चों को भी हर महीने 1850 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाते हैं.
बच्चों को 21 साल की उम्र तक ये वित्तीय सहायता दी जाती है, जबकि महिला को ताउम्र ये पेंशन दी जाती है. महिला को विधवा पेंशन की तर्ज पर ही पेंशन मिलेगी.
कैसे उठा सकते हैं लाभ
इस योजना के तहत मासिक पेंशन का लाभ उठाने के लिए उम्रकैद की सजा भुगत रहे व्यक्ति की पत्नी को सभी प्रमाण पत्र के अलावा कोर्ट की सजा के नोटिस के साथ आवेदन करना होता है. आपको बता दें कि महिला अपने दो बच्चों का ही आवेदन भर सकती है,
क्योंकि दो बच्चों से ज्यादा के लिए यह योजना नहीं है. बच्चे नाबालिग होने चाहिए. इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी सोशल जस्टिस हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर विधवा और बेसहारा स्कीम की जानकारी हासिल कर सकते हैं.