हरियाणा के कैथल में किशोरी को बंदी बना वेश्यावृत्ति करवाने वाली महिलाओं को 3 साल कैद, जाने पूरा मामला

 
हरियाणा के कैथल में किशोरी को बंदी बना वेश्यावृत्ति करवाने वाली महिलाओं को 3 साल कैद, जाने पूरा मामला 

Kaithal News: कैथल में नाबालिग को बंदी बनाकर वेश्यावृत्ति करवाने की दो महिलाओं को तीन साल की सजा सुनाई गई है। दोषियों पर प्रत्येक को एक-एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर जुर्माना नहीं दिया जाता है, तो 15 दिनों की और सजा होगी। यह फैसला एडीजे डॉ. गगनदीप कौर सिंह की अदालत ने सुनाया है।

इसके साथ ही, एक नाबालिग लड़की के पिता ने कैथल के थाना शहर में 25 दिसंबर 2019 को कई धाराओं के तहत केस दर्ज करवाया था। डीडीए मुकेश कुमार ने बताया कि इस मामले में अदालत ने दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। बरी होने वाले आरोपी पुष्पेंद्र की पैरवी एडवोकेट अर्पित गुप्ता ने की और संदीप का केस एडवोकेट मंदीप सिंह ने लड़ा। धारा 161 के बयानों में पुष्पेंद्र पर रेप करने का आरोप था और संदीप को स्पा सेंटर का मालिक बताया था।

20 नवंबर 2019 को गायब हुई थी किशोरी

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता की 16 साल की नाबालिग बेटी 20 नवंबर 2019 को घर से बिना बताए कहीं चली गई। परिवार वालों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। शिकायतकर्ता ने शक जताया कि कोई युवक उसकी बेटी का अपहरण कर ले गया है। नाबालिग ने पुलिस को दिए बयान में बताया गया था कि उसकी भाभी अंजलि ने उसे घर से भगाया और श्रीगंगानगर ले गई। वहां पर अंजलि ने उसे पांच लाख रुपए में प्रीति के हाथों बेच दिया।

पुलिस के अनुसार, पहले अंजलि और बाद में प्रीति उससे गलत काम करवाती रही। उसे एक कमरे में बंद रखा जाता और खाना भी कम दिया जाता। वह घर का काम करती और रात में अलग-अलग आदमियों के पास उसे भेजा जाता या वहीं घर पर लोग आते थे और उसके साथ रेप करते थे। उसे संदीप की ओर से संचालित स्पा सेंटर में भी भेजा जाता। इस बीच पीड़ित लड़की गर्भवती हो गई, लेकिन आरोपियों ने उसका गर्भपात करवा दिया।

एडीजे की कोर्ट ने सुनाया फैसला

किसी तरह से पुलिस ने पीड़ित को उनके चंगुल से निकालकर उसके घर पहुंचाया। नाबालिग ने सारी बात अपने माता-पिता को बताई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अंजलि, प्रीति, पुष्पेंद्र और संदीप के खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत में पेश किया। एडीजे डा. गगनदीप कौर सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पुष्पेंद्र और संदीप को बरी कर दिया, जबकि प्रीति उर्फ पूजा और अंजलि उर्फ अंजल को तीन-तीन साल कैद व एक- एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।