Haryana Roadways: हरियाणा रोडवेज में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट नंबर जानना जरूरी है, बस में बैठने से पहले ये खबर जरूर पढ़ लें

Haryana Roadways: हरियाणा रोडवेज की बसों में महिला सवारियों को वरीयता देने का नियम है।
जिसके तहत प्रदेश सरकार और परिवहन निदेशालय ने सीट क्रमांक तय कर बसों में 15 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया है।
डिपो से बसें निकलने पर इन सीटों पर कोई भी पुरुष यात्री महिला की मौजूदगी में नहीं बैठ पाएगा।
रास्ते में रूट पर महिला अगर आधे रास्ते में उतर जाती है तो उस स्थिति में आसपास मौजूद पुरुष यात्रियों को बैठने की इजाजत होगी।
हालांकि बीच रूट में महिला यात्री किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकती है कि यह सीट महिला के लिए आरक्षित है।
इतना जरूर है कि सीट पर बैठे व्यक्ति को यह याद दिला सकती है कि अमुक सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है।
अगर पुरुष यात्री महिला के आग्रह को स्वीकार सीट दे देता है तो ठीक है अन्यथा किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं होगी।
लेकिन डिपो से चलने से पहले आरक्षित सीटों पर पहला अधिकार महिलाओं का है। जिसे कंडक्टर और ड्राइवरों को सुनिश्चित करना होगा।
हरियाणा रोडवेज की बसों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का नंबर 6 से 20 तक निर्धारित किया गया है।
महिलाओं को इन आरक्षित सीटों का लाभ किसी मुख्य बस स्टैंड से बस में बैठने पर ही मिलेगा।
अगर उस दौरान बस में महिलाओं की संख्या 15 से कम है तो उन पर पुरुष यात्रियों को टिकट अलॉट कर बस को निर्धारित समय पर रवाना किया जा सकता है।
अगर बस में सभी सीटों पर यात्री सवार हैं तो कोई भी महिला यात्री पहले से बैठे किसी पुरुष यात्री को सीट खाली करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।
लेकिन मौजूद रहने पर टिकट पुरुष यात्री को अलॉट करना भी गैर कानूनी है।
वहीं कई बसो में महिलाओं के लिए (7 से 9, 12 से 21 और 25-26) में 15 सीटें आरक्षित हैं।
जबकि सीट संख्या 4-6 वरिष्ठ नागरिकों, पूर्व सैनिकों और अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं।
जिसमें मान्यता प्राप्त पत्रकार और विधायक, मंत्री और पूर्व मंत्री शामिल है। जो शायद ही बसों में कभी सफर करते हैं। लेकिन सरकार द्वारा सीटों का आरक्षण सभी बसों में किया गया है।