Haryana News: हरियाणा में इस जगह धारा 144 हुई लागू, जिलाधीश ने जारी किये आदेश

जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए राजकीय पीजी नेहरू कालेज में बनाए गए मतगणना केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं।
 
हरियाणा में इस जगह धारा 144 हुई लागू

जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए राजकीय पीजी नेहरू कालेज में बनाए गए मतगणना केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं।

जारी आदेश में लोकसभा चुनाव के मतों की गणना के लिए राजकीय पीजी नेहरू कॉलेज परिसर में झज्जर, बेरी, बहादुरगढ और बादली विधानसभा के अनुसार अलग-अलग स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। 

ईवीएम और मतगणना से जुड़े दस्तावेजों की सुरक्षा के दृष्टिगत शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं, ताकि कोई असामाजिक तत्व यहां आसपास दिखाई न दे।

जिलाधीश की ओर से जारी आदेशानुसार पांच या पांच से अधिक लोगों के स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे में एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की असामाजिक या गैरकानूनी गतिविधि करने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। चुनाव ड्यूटी में कार्यरत कर्मचारियों पर ये नियम लागू नही होगें। 

उन्होंने आगे बताया कि मतगणना के परिणाम घोषित होने तक राजकीय पीजी नेहरू कॉलेज और लघु सचिवालय झज्जर की 300 मीटर की परिधि में व्यक्तियों के घातक हथियार,फायर आर्म, गंडासा, किरपाण, चाकू, कुल्हाड़ी,  जेली, लाठी लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। आदेशों की अवहेलना करने वालों के भादसा की विभिन्न धाराओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।