Haryana News: हरियाणा के इस जिले में लगाई धारा 144, जिलाधीश ने जारी किये आदेश
Mar 22, 2024, 15:42 IST
झज्जर, 17 मार्च: जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर जिला में धारा 144 लागू की है।
जारी आदेशों में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तलवार, भाला, गंडासा, चाकू, छुरी, लाठी, साइकिल चैन व अन्य आग्रय हथियार लेकर नहीं चल सकता।
ये आदेश आगामी 6 जून तक प्रभावी रहेंगे। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा सिख धर्म में वर्णित नियमानुसार कृपाण रखने की छूट रहेगी।