Haryana News: हरियाणा के इस जिले में धारा 144 लागू, आदेश जारी, जानिये वजह ?

 
Haryana News: हरियाणा के इस जिले में धारा 144 लागू, आदेश  जारी, जानिये वजह ?

हिसार, 17 मार्च: जिलाधीश प्रदीप दहिया ने लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जिले में धारा 144 लागू की है। जारी आदेशानुसार सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तलवार, भाला, गंडासा, चाकू, छुरी, लाठी, साइकिल चैन व अन्य हथियार लेकर नहीं चल सकता। 

ये आदेश आगामी 6 जून तक प्रभावी रहेंगे। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा सिख धर्म में वर्णित नियमानुसार कृपाण रखने की छूट रहेगी।

लोकसभा चुनाव की तैयारियों हेतु समीक्षा बैठक 18 मार्च को

हिसार, 17 मार्च।

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रदीप दहिया की अध्यक्षता में 18 मार्च को प्रात: 10 बजे स्थानीय लघु सचिवालय परिसर स्थित जिला सभागार में एक बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की जाएगी। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को मौजूद रहने की हिदायत दी गई है।