Haryana News: हरियाणा के इस जिले में टूटेगी अवैध कॉलोनियां, प्रशासन का बड़ा एक्शन, जाने

 
Haryana News: हरियाणा के इस जिले में टूटेगी अवैध कॉलोनियां, प्रशासन का बड़ा एक्शन, जाने 

रोहतक, 27 फरवरी : उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर अनाधिकृत कॉलोनी/निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की जाती है। अभियान के तहत जिला नगर योजनाकार कार्यालय द्वारा रोहतक नियन्त्रित एवं शहरी क्षेत्र में अवैध रूप से किये जा रहे निर्माणों/कालोनियों को गिराने का अभियान चलाया गया। इस अभियान में गांव मकरौड़ी खुर्द के दिल्ली-पानीपत आउटर बाईपास पर लगभग 9 एकड भूमि में विकसित की जा रही 2 अनाधिकृत कॉलोनियों में तोडफ़ोड़ की गई।

अजय कुमार ने बताया कि इन 2 अनाधिकृत कॉलोनियों में लगभग 390 रनिंग मीटर की चारदीवारी, 2 नींव, एक अवैध निर्माण, सीवरेज पाईप लाईन और डब्ल्यु.बी.एम. के रोड नेटवर्क को तोड़ा गया। उन्होंने जिला वासियों का आह्वान किया कि वे अपने जीवन की जमा पूंजी को अनाधिकृत कॉलोनी अथवा निर्माण में निवेश न करें।

प्रशासन द्वारा नियमित अंतराल पर अनाधिकृत कॉलोनी/निर्माण को गिराने का अभियान चलाया जाता है। जिला प्रशासन द्वारा तोड़-फोड़ अभियान के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया।

नागरिक जमा पूंजी को निवेश करने से पहले जिला नगर योजनाकार कार्यालय में करें पूछताछ :- सुमनदीप
जिला नगर योजनाकार सुमनदीप ने आमजन से अपील की है कि वे अपने जीवन की पूंजी को अवैध निर्माणों या डीलर/भू-मालिकों द्वारा काटी जा रही अनाधिकृत कालोनियों में निवेश न करें, क्योंकि अनाधिकृत कॉलोनियों/निर्माण को गिराने की विभागीय कार्यवाही समय-समय पर प्रशासन द्वारा अमल में लाई जाती है।

उन्होंने कहा है कि नागरिक अपनी पूंजी को निवेश करने से पहले उनके कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर पूछताछ कर सकते है।

ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त :-
- जिलाधीश अजय कुमार ने जारी किए आदेश
रोहतक, 27 फरवरी : जिलाधीश अजय कुमार ने अपराध प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 23(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम की परिधि में सडक़ों से रैंप, पौडिय़ां, गेट व ब्रेकर इत्यादि हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिïगत जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजपाल चहल को ड्ïयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए है।

जारी किए गए आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्ïयूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर ड्ïयूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे।