Haryana News: हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवार को बड़ा झटका: भगोड़ा केस में हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज, डिप्टी AG बोले- करना होगा सरेंडेर

 हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 
 
 हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवार को बड़ा झटका: भगोड़ा केस में हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज, डिप्टी AG बोले- करना होगा सरेंडेर

Haryana News: हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बुद्धिराजा की भगोड़ा वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बुद्धिराजा पर 2018 में पूर्व सीएम मनोहर लाल के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर फ्लैक्स बोर्ड लगाने पर केस दर्ज हुआ था।

कोर्ट ने बुद्धिराजा को पेश होने के लिए कई बार समन जारी किए गए थे, लेकिन वह पेश नहीं हुए। जिसके चलते उन्हें पंचकूला कोर्ट ने भगोड़ा घोषित करार दे दिया।

हरियाणा सरकार के डिप्टी AG भूपेंद्र सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट में उनकी याचिका खारिज होने के बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। उन्हें अब पुलिस के सामने सरेंडर करना ही होगा, अन्यथा पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है।

उनके वकील की ओर से हाईकोर्ट में कहा है कि वह सरेंडर कर देंगे। केस पर मेरिट के आधार पर बहस की जाएगी। 7 मई को अगली सुनवाई होगी।

हालांकि, बुद्धिराजा का कहना है कि सरकार हथकंडे अपना रही है। वह मेरे ऊपर 4 केस करवा चुके हैं। 8 साल से मैं खट्‌टर के साथ दो-दो हाथ कर रहा हूं। 174A के ऊपर FIR ही दर्ज नहीं हो सकती। इस बारे में जस्टिस मोहन लाल का फैसला है।


जवाब दो के लगाए थे पोस्टर
कांग्रेस से टिकट अनाउंस होने के बाद करनाल से लोकसभा से प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा भगोड़ा वाले केस में हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका खारिज करने के लिए मांग की थी। हाईकोर्ट ने याचिका मंजूर कर सुनवाई के लिए 2 मई की डेट फिक्स की थी। इसमें केस से जुड़े दूसरे मामलों का भी याचिकाकर्ता की ओर से हवाला दिया गया था।

मनोहर लाल के काफिले में घुसे थे
दिव्यांशु ने पंचकूला के गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर-1 में युवाओं से मिलने के लिए मनोहर लाल के काफिले में घुसकर नारेबाजी की। जिसके बाद केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया था। इसके बाद मनोहर लाल जवाब दो के पोस्टर पंचकूला में लगाए गए थे। उन्होंने युवाओं को नौकरी देने के संबंध में जब पोस्टर लगाए थे, तो उन पर केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद केस कोर्ट में भेजा था।

दिव्यांशु बुद्धिराजा के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर 3 जनवरी 2024 को पंचकूला सेक्टर 14 के पुलिस थाना में धारा 174ए के तहत मामला दर्ज किया गया। बुद्धिराजा के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की पुलिस में शिकायत दर्ज थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान वह पेश नहीं हुए थे। बुद्धिराजा अभी तक भगोड़ा ही हैं। पुलिस के रिकाॅर्ड में लापता रिपोर्ट सब्मिट है।