Haryana News: हरियाणा कैबिनेट में BC-A आरक्षण पर मुहर के बाद आज आएगा अध्यादेश, अब मेयर और चेयरमैन के 8% पद भी होंगे आरक्षित

 
हरियाणा कैबिनेट में BC-A आरक्षण पर मुहर के बाद आज आएगा अध्यादेश

Haryana News: हरियाणा में पंचायतों के बाद अब शहरी स्थानीय निकायों में भी पिछड़ा वर्ग-ए (बीसी-ए) को आरक्षण दिया जाना तय हो गया है। 

सोमवार को सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बीसी-ए को आरक्षण देने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। 

इसके मुताबिक शहरी स्थानीय निकायों में मेयर, चेयरमैन के कुल पदों में 8% बीसी-ए के लिए आरक्षित होंगे।

पार्षद पद के लिए आरक्षण निकाय क्षेत्र में बीसी-ए की आबादी के अनुसार तय होगा। 

जिस निकाय में एससी आबादी 50% या अधिक है तो वहां बीसी-ए को उनकी आबादी के प्रतिशत के बावजूद आरक्षण नहीं मिलेगा। 

निकाय में बीसी-ए को कम से कम एक सीट के लिए उसकी आबादी 2% या इससे अधिक होना जरूरी है। 

कैबिनेट की बैठक मंगलवार को भी होगी। इसमें आरक्षण के लिए एक्ट में संशोधन के लिए अध्यादेश लाया जाएगा।