हरियाणा के रेवाड़ी मे नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई फासी की सजा, जाने पूरा मामला

 
हरियाणा के रेवाड़ी मे नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई फासी की सजा, जाने पूरा मामला 

रेवाड़ी, हरियाणा: हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक घटना के बाद, एक दुष्कर्मी को फास्टट्रैक स्पेशल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ हुए रेप के मामले में आरोपी को फासी की सजा सुनाई गई है। साथ ही, उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना ना भरने पर दोषी को 25 माह की अतिरिक्त कैद की सजा दी गई है।

पीड़ित पक्ष की तरफ से इस मामले में जिला उप न्यायवादी एडवोकेट जगबीर सिंह सहरावत ने पैरवी की। एडवोकेट जगबीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामले में जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया था। पुलिस की तरफ से कोर्ट में ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किए गए। सभी पहलुओं को सुनने के बाद फास्टट्रैक कोर्ट ने अशोक कुमार को दोषी ठहराया।

गुरुवार (7 मार्च) को कोर्ट ने दोषी अशोक कुमार को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई। हालांकि ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इसके साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

दुकान पर सामान लेने गई थी नाबालिग

मिली जानकारी के अनुसार, रेवाड़ी जिले के एक गांव में किराये पर रहने वाले व्यक्ति ने बताया महिला थाना में दर्ज कराई FIR के मुताबिक, वह शादी-ब्याह में बर्तन साफ करने का काम करता है। जुलाई 2018 को उसकी बेटी दुकान पर सामान लेने के लिए गई थी। तभी आरोपी अशोक कुमार उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया। वहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

पेट में दर्द के बाद खुलासा

आरोपी द्वारा दी गई धमकी की वजह से नाबालिग लड़की घबरा गई और उसने परिवार को कुछ नहीं बताया। हालांकि 2 माह बाद अचानक लड़की के पेट में दर्द हुआ। इसके बाद परिवार के लोगों ने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि वह प्रेगनेंट है। इसके बाद लड़की से पूछा तो उसने अशोक कुमार की करतूत को उजागर किया। परिवार ने इसकी शिकायत तुरंत महिला थाना पुलिस को दी। महिला थाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी अशोक कुमार को गिरफ्तार किया।

इसके बाद आरोपी अशोक कुमार के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश करने के साथ तमाम सबूत और गवाह पेश किए। जिस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अशोक कुमार को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।