हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब इन लोगों को मिलेगी पेंशन, जाने कैसे करें आवेदन

 
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब इन लोगों को मिलेगी पेंशन, जाने कैसे करें आवेदन 

HaryanaNews : हरियाणा में समय समय पर आमजन के लिए अनेक घोषणा की जा रही है। जिससे लोगों को फायदा मिल सके। अब इसी कड़ी में हरियाणा सरकार प्रदेश में 40 से 45 वर्ष तक के विधुर और अविवाहित पुरुषों को पेंशन देने की स्कीम चला रही है। आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्हें वृद्धावस्था सम्मान भी दिया जाएगा।

हरियाणा प्रदेश में शुरू की गई इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य राज्य के के अविवाहित पुरुषों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है ताकि ऐसे व्यक्तियों को अपना जीवन यापन करने के लिए किसी ओर पर निर्भर न रहना पड़े।

स्कीम के फायदें लाभ एवं विशेषताएं
हरियाणा में शुरू की गई इस स्कीम की पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रां सफर होगी
अगर पेंशन ले रहे किसी कुंवारे या विधुर ने सरकार को बिना बताए शादी कर ली और फिर भी पेंशन का
लाभ लेते रहे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी
-तलाकशुदा और लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्तियों को भी पेंशन नहीं मिलेगी

इस स्कीम के लिए योग्यता
इस स्कीम का फायदा लेने के लिए विधुरों के लिए वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये तय की गई है। वहीं, हीं अविवाहित पुरुषों के लिए यह सीमा 1 लाख 80 हजार रुपये तय है।
स्कीम के मुताबिक 40 वर्ष से अधिक आयु के विधुर और 45 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित पुरुषों ही इस पेंशन के योग्य होंगे। 

ये हैं जरूरी दस्तावेज
- विधुर होने की स्थिति में पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो

इसके लिए कैसे करें आवेदन
इस स्कीम का फायदा लेने के लिए आपको कहीं पर भी जा कर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ अपने पहचान पत्र में अविवाहित या विधुर दर्ज करवाना है। इसके बाद ऑटो मोड से अपने आप पेंशन शुरू हो जाएगी। फैमिली आईडी में अविवाहित या विधुर दर्ज करवाने के लिए आपको अपने नजदीकी किसी भी सीएससी सेंटर से कांटेक्ट कर सकते है। इसके बाद से ऑटो मोड से आपका पेंशन शुरू होने से पहले आपके दस्तावेज वेरीफाई किए जाएंगे इसके बाद आपके प्रतिमाह पेंशन शुरू हो जाएगी।