Haryana Dayalu Yojana: हरियाणा में व्यक्ति की मौत पर मिलेंगे 5 लाख रुपए, जाने क्या है ये दयालु योजना?
Haryana Dayalu Yojana: हरियाणा में अब व्यक्ति की मौत पर मिलेंगे 5 लाख रुपए जाने इस योजना के बारे में पूरी जानकारी..
दयालु योजना हरियाणा
5 लाख तक की आर्थिक सहायता
अगर किसी व्यक्ति की किसी भी कारण से 60 साल से पहले मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसके परिवार को देगी आर्थिक सहायता
6 से 12 वर्ष तक की आयु- 1 लाख
13 से 18 वर्ष तक की आयु - 2 लाख
19 से 25 तक की आयु - 3 लाख
26 से 45 तक की आयु- 5 लाख
46 से 60 तक की आयु- 3 लाख
परिवार को वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से कम होनी चाहिए
परिवार ने सदस्य की मृत्यु के 3 महीने के अंदर करना होगा आवेदन
1.आवेदक का आधार कार्ड
2.मृत्यु की स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य का आधार कार्ड
3.परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी )
4.मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र
Dayalu Yojana के तहत आवेदक को 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा |
मृत्यु की स्थिति में आर्थिक मदद परिवार के मुखिया के बैंक खाते में आएगा |
विकलांगता की स्थिति में आर्थिक मदद लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाएगा जो फैमिली आईडी में रजिस्टर होगा |
परिवार के मुखिया की मृत्यु अथवा दिव्यांगता होने की स्थिति में आर्थिक सहायता परिवार के बुजुर्ग सदस्य के खाते में भेजी जाएगी जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम होगी।